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साइंस कालेज रायपुर के छात्रों की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, परीक्षा में फेल होने के बाद खट-खटाया था कोर्ट का दरवाजा, जानें बड़ी बातें

 





बिलासपुर। साइंस कालेज रायपुर द्वारा उत्तीर्ण होने प्राप्तांक 40 प्रतिशत निर्धारित करने पर बीएससी के आठ छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए जस्टिस पर्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने तीनों की याचिका खारिज आर दी। कालेज और रविशंकर विवि का आदेश मान्य रहेगा।

शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर ने बीएससी प्रथम वर्ष में 22-23के स्तर में प्रवेश लेने वालों की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की। परिणाम आने के बाद छात्र सागर साहू, भुवन सिन्हा दीपक वर्मा समेत 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए। इन सबने परीक्षा देते यही समझा था कि, उत्त्तीर्ण होने के लिए 33 प्रतिशतअंक पर्याप्त हैं। बाद में मालूम हुआ कि, इसके लिए रविशंकर विवि के अंतर्गत कालेज ने 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए हैं।इसे इन सबने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

 इसमें कहा गया कि, हमें जानकारी दिए बिना ही यह प्र्प्तांक निर्धारित कर दिए गए, इससे सबका एक सेमेस्टर का नुकसान हो गया है। याचिका में कालेज के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुसार यह परिवर्तन किया गया था। मामले में गत 24 नवंबर को हुई सुनवाई में जस्टिस साहू ने कहा कि, सिर्फ चंद छात्रों के लिए इतनी बड़ी संख्या में शामिल उन छात्रों का भविष्य नहीं ख़राब किया जा सकता है ,जो इसे स्वीकार कर परीक्षा दे चुके थे। याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

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