बिलासपुर। एक जमीन का नोटिस देकर दूसरी जमीन पर गैस पाइप लाइन बिछाने के मामले में हाईकोर्ट ने गेल इण्डिया कंपनी के प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का आदेश दिया है। खरसिया तहसील में यह प्रोजेक्ट चल रहा है।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नेचुरल गैस पाइप लाइन परियोजना का काम खरसिया तहसील में चल रहा है। लेकिन कंपनी की लापरवाही के कारण निर्धारित भूमि के बजाय दूसरी जमीन पर खुदाई की जा रही है। भूमिस्वामी लक्ष्मी नारायण पटेल ने अधिवक्ता एफएस खरे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि इस प्रोजेक्ट में याचिकाकर्ता की भी एक भूमि आ रही है। इसके लिए उन्हें केंद्र, राज्य शासन और भू अर्जन विभाग से नोटिस दिया गया था। बाद में मालूम हुआ कि जिस खसरा नंबर के लिए नोटिस आया उसे छोड़कर उनकी ही एक अन्य खसरा नंबर की भूमि पर खुदाई शुरू कर दी गई। इसके साथ ही जो मुआवजा तैयार किया गया वह पेट्रोलियम एक्ट 1962 के तहत जारी किया जा रहा था। इसमें 10 प्रतिशत के भाव से मुआवजे का प्रावधान है। इस प्रकरण में भू अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत मुआवजा देना होता है, जो बाजार भाव के आधार पर निर्धारित होता है। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खरसिया के उक्त स्थल पर गैस लाइन लगाने व् सबंधित कार्य पर स्थगन प्रदान कर दिया है