बिलासपुर। संचालक लोक शिक्षण रायपुर ने बस्तर व सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त पद हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया। शिक्षक के रिक्त पद हेतु राजनांदगांव निवासी मनीषा ठाकुर ने आवेदन दिया एवं भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुई। सफल होने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर ने टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने बताते हुए उन्हें नियुक्ति हेतु अपात्र कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि एन सी टी ई ने वर्ष 2021 प्रमाणपत्र की वैधता आजीवन किया है। इसी आधार पर राज्य शासन ने 2021 में सर्कुलर जारी कर टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता आजीवन किया है। इस कारण से याची को टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के आधार पर अपात्र किया जाना गलत है। जस्टिस अरविंद सिंह चन्देल ने सुनवाई उपरांत याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन देने एवं शासन को इस पर 60 दिवस के अंदर नियमानुसार निराकृत करते हुए याची को शिक्षक के पद में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।