बिलासपुर। अवमानना के एक मामले में हाईकोर्ट ने तहसीलदार द्वारा अदालती आदेश के प्रति लापरवाही बरते जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि,राजस्व अधिकारी एक कॉमनमैन को आदमी ही नहीं समझते। कोर्ट ने प्रतिवादी अधिकारी को जेल भेजने की चेतावनी भी दी।
हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर प्रस्तुत अवमानना याचिका को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने तहसीलदार को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आप राजस्व अधिकारी हाईकोर्ट को अपने विभाग का सबऑर्डिनेट समझते हैं। कॉमनमैन को आदमी ही नहीं समझते। इसके साथ ही तहसीलदार को जेल भेजे जाने की चेतावनी भी दी। प्रतिवादी तहसीलदार के अधिवक्ता ने जब आदेश का पालन करने निवेदन करते हुए अपने पक्षकार की ओर से बिना शर्त माफ़ी मांगी तब जस्टिस एनके व्यास की एकलपीठ ने अधिकारियों को जवाब के लिए समय प्रदान किया। हाईकोर्ट में आगामी 30 जनवरी 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।