बिलासपुर। एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विभागीय अनुमति मिलने के बाद नियमानुसार अध्ययन अवकाश का लाभ देते हुए कर्मी को वेतन का भुगतान किया जाना था। किंतु शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में पदस्थ कर्मी जो विभागीय अनुमति लेकर प्रशिक्षण ले रही थी, उनको फरवरी 2023 से मासिक वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस पर हाईकोर्ट ने डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा विभाग रायपुर को निर्देश जारी किए कि उक्त कर्मी को अध्ययन अवकाश का लाभ देते हुए मासिक वेतन संबंधी अभ्यावेदन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।
बिलासपुर राजकिशोर नगर निवासी ममता शर्मा प्रदर्शक नर्सिंग के पद पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बिलासपुर में पदस्थ हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे सरकारी प्रावधान के अनुसार अनुमति लेकर एमएससी नर्सिंग का 2 वर्ष के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके लिए विभाग से उनको कार्य मुक्त भी कर दिया गया है। उनका अध्ययन अवकाश शेष है इस कारण उनको 2 वर्ष का सवैतनिक अध्ययन अवकाश मिला है। इसलिए फरवरी माह से वेतन का भुगतान भी किया जाना चाहिए। लेकिन वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे उसे अत्यधिक परेशानी हो रही है। सुनवाई के बाद जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को अध्ययन अवकाश का लाभ देते हुए फरवरी 2023 से वेतन का भुगतान करने संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण किया जाए।