बिलासपुर। स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत खेल मैदान और अस्पताल के आस पास संचालित शराब दुकान पर प्रकाशित खबरों पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के बाद आबकारी सचिव, राज्य सरकार,कलेक्टर,कमिश्नर को नोटिस जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि जिले में 65 से अधिक देशी विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन शासन द्वारा किया जा रहा है। कई शराब दुकान स्कूल, कालेज, धार्मिक स्थलों समेत अस्पतालों के आस पास भी हैं। लोगों द्वारा ऐसी दुकानों को हटाए जाने की मांग होती रही है। आबकारी विभाग समेत कलेक्टर प्रशासन को आवेदन भी किया गया। लेकिन दुकानें नहीं हटाई गईं। स्कूल कॉलेज के पास दुकान होने से छात्र छात्राओं समेत स्कूल कॉलेज प्रबंधन को परेशानियों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नियमानुसार ऐसे चिन्हित स्थानों और हाईवे से कम से कम 500 मीटर दूरी पर शराब दुकान होनी चाहिए।Y