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High Court : निधन के बाद भी सरकारी कर्मचारी की विधवा को नहीं मिली ग्रेच्युटी की राशि, हाई कोर्ट ने दिए भुगतान के निर्देश

 





बिलासपुर। आदेश के बावजूद मृत कमर्चारी की बेवा को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने उपसंचालक पेंशन आलोक चंद्रवंशी, बिलासपुर नगर निगमायुक्त को तलब किया है।

रायपुर निवासी श्रीमती उषा मिश्रा का पति राम किशन मिश्रा बिलासपुर नगर निगम में सहायक अभियंता के पद में पदस्थ थे। सेवा काल के दौरान उनका 12 अगस्त 2010 को निधन हो गया। कर्मचारी के निधन होने के 12 वर्ष बाद भी उनकी बेवा को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस पर उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व गीता देवनाथ के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। हाई कोर्ट ने मामले में दो माह के अंदर याचिकाकर्ता के देयक का भुगतान करने का आदेश दिया। तय समय में भुगतान नहीं होने पर उन्होंने उपसंचालक पेन्शन आलोक चंद्रवंशी, बिलासपुर निगमायुक्त कुणाल दुदावत के विरुद्ध अवमानना याचिका पेश की। जस्टिस अरविंद सिंह चन्देल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तलब किया है। 11 दिसम्बर को मामले में सुनवाई होगी।

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