.जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 एक अस्थाई व्यवस्था थी। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दो हिस्सों में बांट दिया गया था। 370 बटने के लगभग साढे चार साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।