बिलासपुर। महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक बनी रहेंगी। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस चंद्रवंशी ने किसी भी प्रकार की जबरिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश किया था। इस आदेश को महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते के बाद कोर्ट ने आज स्टे दे दिया।
महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद किरणमयी नायक को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके बाद जुलाई 2023 में ही उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। कोर्ट के आदेश बाद माना जा रहा है कि वह जुलाई 2026 तक महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनी रहेंगी.