बिलासपुर। आज रविवार 7 जनवरी को आयोजित राजस्व निरीक्षक विभागीय प्रारंभिक पदोन्नति परीक्षा प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से बाधित रहेगी। उल्लेखनीय है कि पटवारी श्यामलाल पटेल व अन्य पटवारियों ने विभागीय परीक्षा के खिलाफ वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। चुनौती का मुख्य आधार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम 4 एवं नियम 6 में उपनियम (5) का पालन न होने को बनाया गया। जस्टिस अविन्द सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद परीक्षा प्रक्रिया को हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से बाधित रखते हुए शासन को जवाब प्रस्तुत करने कहा है।