मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए – मंत्रिपरिाद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच र्वा की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच र्वा की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 र्वा में दी गई, पांच र्वा की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच र्वा तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विोा वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 र्वा यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षण संवर्ग में भर्ती के लिए र्वा 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके पचात लगभग 5 र्वा उपरांत दिनांक 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।