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मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन के 3 पद सुरक्षित रखने के निर्देश, देखिए क्या गड़बड़ी पाई गई थी चयन प्रक्रिया में

 

बिलासपुर। मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर में टेक्नीशियन के 3 पद सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन एवं कॉलेज को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

 देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर के डीन द्वारा टेक्नीशियन एवं अन्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति के लिए 12 सितंबर 2017 को विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन में टेक्नीशियन के कुल 17 पद थे। 17 पदों में से 5 पद अनारक्षित (1 पद अनारक्षित महिला सहित), 1 पद अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए, 9 पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित (2 पद अनुसूचित जनजाति महिला सहित) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 02 पद आरक्षित थे।टेक्नीशियन के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही सरकारी संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकरण भी जरूरी है। योग्य उम्मीदवार होने के नाते तकनीशियन के पद के लिए याचिकाकर्ताओं ने विधिवत आवेदन किया। याचिकाकर्ताओं को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने और नियुक्ति अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने  मेडिकल कॉलेज के डीन के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत की। डीन ने याचिकाकर्ताओं को इस कारण से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि वर्तमान भर्ती तकनीशियन के पद पर है, न कि मेडिकल लैब तकनीशियन के लिए। इस पर महेंद्र कुमार साहू, रीना किंडो एवं मुकेश दास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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