बिलासपुर। पाटन सीट से निर्वाचित विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नोटिस जारी किया है। दरअसल भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनावी याचिका दायर करते हुए निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि पाटन विधानसभा सीट में आचार संहिता का उल्लंघन किया है। भाजपा का आरोप है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पाटन विधानसभा सीट में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए रैली का आयोजन किया गया था। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। इस संबंध में रोड शो कार्यक्रम की एक सीडी भी दी गई है।
याचिका में भाजपा उम्मीदावर ने कहा है कि 16 नवंबर 2023 को पाटन विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार किया गया है जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए 15 नवंबर की शाम को प्रचार अभियान खत्म हो गया था। पाटन विधानसभा सीट में भी दूसरे फेज में मतदान हुआ था। याचिका में कहा गया है कि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए दिनांक 16 नवंबर को एक रैली और रोड शो का आयोजन किया गया था। इस रैली की फोटो और वीडियो उपलब्ध हैं। इस फोटो और वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भूपेश बघेल के द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शासकीय कर्मचारी और पुलिस अधकारी भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के पक्ष में नारा लगा रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए उन्होंने आचार संहिता की उल्लंघन किया है। इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर उन्हें दो साल की सजा दी जाए। याचिका पर सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की कोर्ट में चल रही है।