बिलासपुर। नाले को पाट कर सडक निर्माण करने के मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर,नगर निगम आयुक्त तहसीलदार को 4 दिन में करवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। कोर्ट ने प्राकृतिक नाले और घास भूमि को बचाने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
बिलासपुर में खमतराई के खसरा क्रमांक 3 और 5/1 में प्राकृतिक नाला और घास भूमि है। वर्ष 2021 में लोगों ने इस नाले को पाट कर सडक बना ली और प्लाट काटने लगे। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने पर जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने 28 जनवरी 2021 को सारा अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। नगर निगम कमिश्नर और तहसीलदार को कब्जा हटाने को भी लिखा गया था। बाद में कुछ नए लोगों ने इस नाले को पूरा पाट दिया और इस पर सड़क बना दी। इस पर अशोक कुमार तिवारी ने अधिवक्ता भरत गुलाबानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर,नगर निगम आयुक्त तहसीलदार को प्राकृतिक नाले और घास भूमि को बचाने आवश्यक कार्रवाई करने कर 4 दिन में कोर्ट को बताने का आदेश दिया गया है।