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पूर्व महाधिवक्ता गिल्डा ने राज्य सरकार पर लगाया 1 करोड़, 10 लाख फीस न देने का आरोप, हाईकोर्ट में लगाई याचिका

  






बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने राज्य सरकार पर उनकी फीस न देने का आरोप लगाया है। फीस की वसूली के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के एवज में उन्हें फीस नहीं दी गई। उन्होंने याचिका में कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए फीस भुगतान की मांग की है।


याचिका में गिल्डा ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने महाधिवक्ता रहते कई बार राज्य सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन समेत कई मामलों में पैरवी की। उनको इसकी फीस नहीं दी गई। मामले में सीएसआईडीसी की ओर से कहा गया कि पूर्व महाधिवक्ता गिल्डा को सरकार ने नियुक्त नहीं किया था। गिल्डा के वकील ने कहा कि वे सरकार की ओर से महाधिवक्ता नियुक्त थे। ऐसे में उन्हें केस में अलग से नियुक्त करने का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी तय की है। उल्लेखनीय है कि गिल्डा ने 23 जनवरी 2014 को छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता का पदभार ग्रहण किया था। इसके पूर्व वह यहीं जून 2006 से अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत थे। 2018 में राज्य में सरकार बदलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे।

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