बिलासपुर. भाजपा प्रत्याशी की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में आपराधिक केस और संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
चुनाव याचिका में पांडेय ने बताया गया है कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है। देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी अपने शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया है। इसलिए उनके निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया था। जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।
याचिका में यह भी तर्क दिया है कि विधायक यादव ने आयोग के दिशानिर्देश और जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन करते हुए संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी दबाने का प्रयास किया है। प्रमाण में बताया गया है कि साल 2018-2019 में उन्होंने अपनी आय 2 लाख रुपए बताई थी। फिर नामांकन पत्र जमा करते समय प्रस्तुत शपथ पत्र में भी दो लाख की आय होना बताया है। चुनाव याचिका में प्रेमप्रकाश पांडेय के एडवोकेट ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों को ही प्रमुख आधार बनाया है।