बिलासपुर। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सरोज चंद्रा और दिगंबर साहू ने हाईकोर्ट में अलग-अलग दो याचिका दायर की हैं। याचिका में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार बनाया गया है। याचिका में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकार्ड की जानकारी मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म में शेयर करना जरूरी है।
याचिका में बताया गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी और निर्वाचित विधायक बालेश्वर साहू ने नामांकन पत्र में शपथ पत्र दिया है और मीडिया में इसे जारी भी किया है। लेकिन, सोशल मीडिया में इसकी जानकारी शेयर नहीं की है, जो चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में विधायक बालेश्वर साहू के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विधायक बालेश्वर साहू और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।