बिलासपुर। आयुर्वेदिक औषधालय के लिये आरक्षित जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाने के मामले में गौरेला नगर पंचायत ने हाईकोर्ट में लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
नगर पंचायत गौरेला के अंतर्गत नगर के मध्य में शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय के लिये जमीन निर्धारित की गई है। नगर पंचायत ने इस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में पारित इस प्रस्ताव के अनुसार भूतल पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊपरी मंजिल पर आयुर्वेदिक औषधालय को जगह दी जाएगी। इस प्रस्ताव और निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इसके बाद स्थानीय निवासी ममता जायसवाल ने एडवोकेट अच्युत तिवारी के माध्यम से जनहित याचिका प्रस्तुत की। इसमें बताया कि यह जमीन पहले से अस्पताल के लिए निर्धारित है। यहां बनाए जा रहे कॉम्प्लेक्स में जितनी जगह देने की बात कही जा रही है, उतने में अस्पताल का सेटअप नहीं बन पाएगा। मरीजों के बेड भी पूरे नहीं आ पाएंगे। इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए नगर पंचायत से जवाब तलब किया था। बुधवार को नगर पंचायत ने चीफ जस्टिस की डीबी में लिखित जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अस्पताल के सेटअप के अनुसार जगह देने के लिए प्रक्रिया होगी।