बिलासपुर। हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
कथित कोयला घोटाले में जेल में बंद रानू साहू ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।पिछले महीने हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। गुरुवार को जारी आदेश में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि आईएएस (IAS) रानू साहू पर ईडी ने कथित कोयला घोटाला में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान में वे रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद है। इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकर ने उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया है।