बिलासपुर। थाने बुलाकर प्रताड़ित और मारपीट करने के मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर के सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाएं। सभी एसपी नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करें। सीसीटीवी लगातार चालू रखने और उसके फुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने के भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।
रायगढ़ निवासी याचिकाकर्ता शशिभूषण की पत्नी ने स्थानीय कोतरा रोड पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि झूठे केस से नाम हटाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग पुलिस द्वारा की जा रही थी। पैसे नही देने पर लॉकअप में पिटाई की गई। निचले कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एडवोकेट अंकित सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी है।
तरुणा महेन्द्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह गृहणी है और 10 नवंबर 2023 को उसके पति शशिभूषण को एक फर्जी प्रकरण के नाम पर कोतरा रोड रायगढ़ के थाने में लॉकअप में बंद कर दिया गया। इससे पहले थाने में पदस्थ आरक्षक करुणेश राय विगत 15-20 दिन पूर्व से ही बार-बार फोन कर मेरे पति को थाने बुलाता था और प्रकरण के खात्मे के लिए रकम मांगी जाती थी। इसी आरक्षक ने 22 अक्टूबर 2023 को घर आकर याचिकाकर्ता के देवर कृष्णा महेन्द्र एवं सास सुशीला महेन्द्र को धमकी दी थी। याचिका में कहा गया कि उनके पति से एक लाख रुपए की मांग की गई।आरक्षक के साथ थाना प्रभारी की भी मामले में मिलीभगत थी। क्योंकि यह सब कुछ उसी की उपस्थिति में हुआ था। पुलिस के दबाव में थाने के बाहर 25 हजार रुपए दिए गए और 25 हजार रुपए बाद में देने की बात कही। इसके बाद भी पुलिस वाले नहीं माने। याचिका में कहा गया कि पुलिस ना तो एफआईआर दर्ज कर उनके पति को जेल भेज रही ना छोड़ रही है सिर्फ पैसे के लिए बेवजह प्रताड़ित कर कर रही है। इस बारे में जैसे ही एसपी से शिकायत की गई तो कोतरा रोड थाना प्रभारी ने धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया।
कोर्ट ने कहा- थानों में हर हाल में सीसीटीवी चालू रखे जाएं
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों पूछा कि सीसीटीवी चालू था या नहीं। प्रतिवादियों ने बताया कि सीसीटीवी चालू हालत में नहीं था। इस पर कोर्ट नाराज हुआ और कहा कि सभी थानों में सीसीटीवी लगाने के साथ यह भी निश्चित किया जाए कि वे चालू रहें।