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बिलासपुर के नूतन चौक में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : अवैध निर्माण को निगम ने किया जमींदोज हाईकोर्ट ने सीमांकन कर कार्रवाई का दिया था आदेश

 





Bilaspur. नूतन चौक में स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाए गए दुकानों को आज नगर पालिक निगम ने ढहा दिया,इससे पूर्व सुबह 9 बजे दुकानों का सीमांकन किया गया। इस संदर्भ में कल हाईकोर्ट द्वारा सीमांकन कर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया था,जिसके परिपालन में आज नगर निगम ने कार्रवाई की। सुबह 9 बजे नगर निगम की टीम नूतन चौक स्थित उक्त कांप्लेक्स पहुंची,जहां सीमांकन करने के बाद सुबह 10.30 बजे से कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के तहत स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाए गए छः दुकान और सीढ़ी के लिए बनाए गए एप्रोच निर्माण को तोड़ा गया।





नूतन चौक स्थित भूमि में हरीश राठौर द्वारा 2377 वर्ग फीट आबंटित जमीन में तीन फ्लोर का नक्शा का पास कराया गया था,जिसमें भूतल पर 123 वर्ग मीटर में पार्किंग और प्रथम तथा द्वितीय तल में आफिस था पर हरीश राठौर द्वारा पार्किंग के लिए आरक्षित भूतल पर द्वारा दुकानों का निर्माण करा कर तीन अन्य लोगों को बेच दिया गया।



अवैध निर्माण पर नगर निगम ने नोटिस जारी किया था,जिस पर हरीश राठौर द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी,हाईकोर्ट द्वारा उक्त याचिका में 21 दिन के भीतर अवैध निर्माण स्वयं से हटाने या नक्शे के अनुसार संशोधन के निर्देश दिए गए थे। 21 दिन बीत जाने के बाद भी निर्माणकर्ता द्वारा कोई निर्माण में संशोधन या हटाया नहीं गया।



इस दौरान दुकान के क्रेता द्वारा हाईकोर्ट दुकान को लेकर याचिका लगाई गई जिस पर हाईकोर्ट ने दो दिन के भीतर मामले के निराकरण के निर्देश देते हुए सीमांकन करने और सीमांकन के परिणाम के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए।सीमांकन के पश्चात सभी अवैध निर्माण को आज निगम ने तोड़ दिया।

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