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परीक्षा से रोका यूनिवर्सिटी ने, छात्रा की रिट अपील पर अवकाश में खुला हाईकोर्ट, हुई सुनवाई

 




बिलासपुर । हिदायतुल्ला नेशनल लॉ युनिवर्सिटी की छात्रा की अर्जेंट अपील पर आज हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन भी सुनवाई की । कल 18 अप्रैल को ही विषय की परीक्षा आयोजित होने की वजह से डिवीजन बेंच ने विवि के कुलपति को याचिकाकर्ता का यह अंतिम वर्ष होने के कारण इस प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने को कहा है। छात्रा नवम सेमेस्टर अंतिम वर्ष में लॉ ऑफ़ एविडेंस की परीक्षा में गत 2 मई 2023 को नक़ल प्रकरण में शामिल पाई गई थी । इसने अपनी हथेली में कुछ जवाब लिखकर लाये थे । अनफेयर मीन्स कमेटी ने इसमें प्रकरण दर्ज कर नोटिस दिया । इसके बाद इसे विवि ने एक साल तक कोई भी परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया । इसके खिलाफ छात्रा ने हाईकोर्ट में शरण ली । एकल पीठ ने गत दिवस मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया । आज बुधवार को छात्र ने अवकाश के दिन अर्जेंट रिट अपील दाखिल की । इस पर जस्टिस एन के व्यास और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने सुनवाई की । कोर्ट ने याचिकाकर्ता का यह अंतिम वर्ष होने के कारण हिदायतुल्ला विवि को मामले में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का निर्देश देते हुए बिना पूर्वाग्रह के छात्रा का मामला निर्धारित करने को कहा है । छात्रा को भी ईमेल या अन्य इलेक्ट्रोनिक जरिये से अपना रिप्रेजेंटेशन विवि भेजने निर्देशित किया है।

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