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प्रमोशन में आरक्षण के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, संविधान के प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा था उल्लंघन

 




बिलासपुर। प्रमोशन में आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2019 के राज्य सरकार के आदेश को पूर्णतः निरस्त कर दिया है। इससे पहले अदालत ने इस पर रोक लगाई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और रविन्द्र अग्रवाल की डीबी ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका निराकृत कर दी है।कोर्ट ने फैसले में कहा कि जातियों के मात्रात्मक डेटा उपलब्ध न होने और संविधान के प्रावधान के विपरीत दिया गया आरक्षण अनुचित है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है।


 हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश को लागू करने में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देशों का पालन नहीं किया था। जिसमें कहा गया कि, प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए हर विभाग से जातिगत डाटा एकत्रित कर केवल जिन्हें जरूरत है उन्हीं SC/ST कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। जबकि डाटा कलेक्ट करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया था। उल्लेखनीय है कि, प्रमोशन में आरक्षण मामले पर कुछ दिनों पहले कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा आरक्षण पर लगी रोक के आदेश में संशोधन या फिर उसे रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी। पूर्व में मामले पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और एनके चंद्रवंशी की डीबी ने फैसला सुनाया था।

राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इस नोटिफिकेशन तहत प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। इसमें अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, जबकि अनुसूचित जन जाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार के इस अधिसूचना के खिलाफ रायपुर के एस. संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। साथ ही कई हस्तक्षेप याचिकाएं भी दायर की गईं थी। जिन पर हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई की।

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