बिलासपुर। यातायात अव्यवस्था पर हाईकोर्ट ने शासन को बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में जितने भी बड़े शहर हैं वहां यातायात व्यवस्था का रोड मैप तैयार करें। साथ ही बिलासपुर में ट्रैफिक कंजक्शन का रोड मैप बनाएं। हो सके तो फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस के लिए अलग से व्यवस्था करें ताकि वह सिग्नल से जल्दी निकल जाए। कोर्ट ने वीआईपी मूवमेंट में पब्लिक को तकलीफ ना हो इसके लिए सिग्नल फ्री करने को कहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नेहरू चौक में एंबुलेंस पलट गई थी। जिसमें एंबुलेंस के ड्राइवर का सिर फट गया था और अंदर बैठे मरीज को भी चोट आई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डबल बेंच ने मामले में प्रदेश के डीजीपी, बिलासपुर कलेक्टर और यातायात एसपी बिलासपुर को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने अधिकारियों को व्यक्तिगत एफिडेविट देने के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के सभी बड़े शहर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर सहित अन्य बड़े शहरों का रोड मैप तैयार किया जाए। रोड मैप तैयार करने के बाद फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को आसानी से निकालने की व्यवस्था बने। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस शहर में जितना साधन है, उसी में ज्यादा बेहतर करने के साथ ही आम जनता को राहत पहुंचाने और बिना जाम में फंसे उन्हें आने-जाने की बेहतर व्यवस्था देने पर काम किया जाए।