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उपनिरीक्षक परीक्षा पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, जानिए क्या है मामला

 


बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के विवादित और बहुप्रतीक्षित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पर बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट अब पुरुष अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद हैं। प्लाटून कमांडर के पदों पर महिला अभ्यर्थियों को दी जा रही 30% आरक्षण को हाईकोर्ट में अवैध माना है। इसके साथ ही पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं..


दरअसल हाईकोर्ट ने आदेशित किया हैं कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती की जाएँ। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देशित किया हैं कि 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएँ। यह आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की तरफ से सुनाया गया है। गौरतलब हैं कि सलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर यह पूरी भर्ती विवादों में आ गई थी..


बता दे कि पूर्व में 2018 में राज्य में 655 सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, उपनिरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उपनिरीक्षक कंप्यूटर के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था। जिसकी प्रक्रिया रुकी हुई थी। 2021 में संसोधित 975 पदों हेतु फिर से प्रक्रिया शुरू की गई और आवेदन मंगाये गए। सलेक्शन पैटर्न भी बदला गया। प्रारंभिक परीक्षा,मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता व साक्षात्कार के बाद भी अब तक परिणाम जारी नहीं किया जा सके हैं। अब 90 दिनों में अदालत ने सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्लाटून कमांडर के 370 पदों पर की जा रही महिला अभ्यर्थियों की भर्ती निरस्त कर पात्र पुरुष अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए है।

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