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High court Breaking : शराब घोटाले में अनवर ढेबर को राहत नही, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

 




बिलासपुर। शराब घोटाले में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी। प्रकरण में 10 जून के बाद अंतिम सुनवाई होगी। वहीं इसी मामले में नितेश और यश पुरोहित को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्रवाई न करने के निर्देश देते हुए जांच में सहयोग देने के निर्देश भी दिए हैं।


बता दें कि ईडी ने अनवर ढेबर को 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला का आरोपी बनाया है। मई में ईडी ने अनवर ढेबर को अरेस्ट किया और कहा कि साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के जरिए कमाया, जिसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया।

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