Bilaspur. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रजनी दुबे की अवकाशकालीन बेंच ने अपोलो अस्पताल के चार डॉक्टरों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। चिकित्सकों के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने 304 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया है। हालांकि अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि दयालबंद निवासी गोल्डी छाबड़ा को 25 दिसम्बर 2016 को पेट मे दर्द होने पर अपोलो में भर्ती किया गया था। 26 दिसम्बर को उसकी मौत हो गई। इस मामले शिकायत के बाद सरकंडा पुलिस ने उपचार में लापरवाही के आरोप में डॉ देवेन्द्र सिंह, डॉ राजीव लोचन, डॉ सुनील केडिया और डॉ मनोज राय के खिलाफ धारा 304 ए के तहत जुर्म दर्ज कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया है। इस कार्रवाई के खिलाफ डाक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रजनी दुबे की अवकाशकालीन बेंच में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि चार्जशीट प्रस्तुत हो गई है, आरोप तय नहीं हुए हैं। इस पर कोर्ट ने न्यायालय के आगे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।