Bilaspur. पूर्व सरपंच द्वारा कराए गए विभिन्न कार्यों की बकाया राशि नहीं देने और वर्तमान सरपंच द्वारा उक्त राशि का अवैध तरीके से आहरण किये जाने पर याचिका दायर की गई थी।हाईकोर्ट ने एडिशनल कलेक्टर बिलासपुर को 120 दिन में जांच कर करवाई करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता बिलासपुर के ग्राम नेवसा की रहने वाली जानकीबाई 1999 से वर्ष 2004 तक ग्राम पंचायत नेवसा विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर की निर्वाचित महिला सरपंच थी ।
उसके कार्यकाल के दौरान ग्राम नेवसा में विभिन्न जनहित के कार्य करवाए गए थे। जिनमें से आंगनबाड़ी भवन ,स्कूल भवन तथा मध्याह्न भोजन की बकाया राशि कुल 80,573 रुपए उसे वापस भुगतान प्राप्त करना था । इनके बाद भरत लाल कश्यप गांव का सरपंच बन गया। नियमानुसार उसको पूर्व सरपंच द्वारा जो गांव के आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन, मध्यान्ह भोजन की बकाया राशि वापस करना था। नए सरपंच ने अवैध रूप से उक्त भुगतान स्वयं आहरित कर लिया । इसके खिलाफ पूर्व महिला सरपंच ने विभिन्न अधिकारियों को आवेदन दिया। साथ ही नए सरपंच पर कार्रवाई की मांग की। अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर ने 12 जून 2009 को अपील प्रकरण में आदेश पारित कर अनुभागीय अधिकारी बिलासपुर को गुण दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पुनः निर्देशित किया। उक्त आदेश पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर वर्तमान सरपंच से वसूली कर उसे वापस दिलवाए जाने की मांग की। किंतु उस आवेदन पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नही होने पर उन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मध्यम से याचिका दायर की। कोर्ट ने एडिशनल कलेक्टर बिलासपुर उक्त मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।