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High Court Big Breaking: डोलोमाइट खनन में नियमों का पालन करने का आदेश







बिलासपुर। हाईकोर्ट ने खनिज खनन और परिवहन के दौरान प्रदूषण के मामले में दायर जनहित याचिका मंगलवार को निराकृत कर दी। कोर्ट ने मामले में परिवहन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।


जैजेपुर निवासी संजू कुमार चंद्रा ने एडवोकेट जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से जनहित दायर की थी। इसमें कहा गया था कि खनिज विभाग ने जैजैपुर तहसील की ग्राम पंचायत अकलसरा में अरविंद सोनी को डोलोमाइट खनन की अनुमति दी है। इसमें लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे हो रहे प्रदूषण और अन्य समस्याओं से स्कूल के बच्चों से लेकर ग्राम के रहवासी परेशान हैं। इससे पहले मामले की शिकायत कलेक्टर और खनिज अधिकारियों से की गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं किया। हाईकोर्ट ने मामले में शासन को नोटिस जारी किया था। शासन की ओर से खनिज विभाग ने कहा कि ठेकेदार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठेकेदार द्वारा नियम अनुसार परिवहन किया जा रहा है। शासन के जवाब के बाद कोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी।

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