बिलासपुर। भूमि अधिग्रहण के बाद समुचित मुआवजा नहीं दिये जाने पर हाईकोर्ट ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की गई है।
कृष्ण कन्हैया साहू व अन्य लोगों की जमीन कोरबा हाईवे के कटघोरा खंड के अंतर्गत अधिग्रहित की गई थी। इसका मुआवजा नहीं दिये जाने पर एडवोकेट किशन साहू के माध्यम से याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 17 जनवरी 2023 को आदेश पारित कर याचिका स्वीकार की। आदेश में कहा कि संबंधित पक्ष के उचित सत्यापन के बाद बिना किसी देरी के याचिकाकर्ताओं के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण अधिकारी के यहां मुआवजा जमा कराए।
इस आदेश के बाद निर्धारित से भी ज्यादा समय निकल जाने पर भी कोई मुआवजा नहीं दिये जाने पर जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की गई है।
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