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High Court: कवर्धा नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव एक सप्ताह में कराने के निर्देश, पार्षद को अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने को गलत ठहराया

 




बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष के मनोनयन की प्रक्रिया को गलत ठहराया है। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश जारी कर कहा है कि एक सप्ताह के भीतर नगर पालिका अध्यक्ष के रिक्त पद पर चुनाव कराएं। 









बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहां कार्यकारी अध्यक्ष का मनोनयन कर दिया गया। कांग्रेस पार्षद मोहित महेश्वरी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा कि नगर पालिका कवर्धा में कांग्रेस का बहुमत होने के बाद भी राज्य शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा पार्षद को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है। 











याचिका में यह भी कहा गया कि अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद नियमानुसार नए सिर से चुनाव होना चाहिए। याचिकाकर्ता सहित कांग्रेस के पार्षदों ने अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य सहित जरूरी कामकाज प्रभावित होने की जानकारी राज्य शासन को दी थी। पार्षदों ने राज्य शासन को पत्र लिखकर अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग भी की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मनोनयन को गलत पाकर एक सप्ताह में अध्यक्ष का चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।







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