copyright

High Court: वन विभाग में शीर्ष पद पर प्रमोशन प्रक्रिया को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

 




बिलासपुर। वन विभाग में प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमवार को विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। 







वन विभाग में पीसीसीएफ (प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट) जो कि आईएफएस का सर्वोच्च पद





है, उसके प्रमोशन को लेकर विभागीय अधिकारी सुधीर कुमार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें प्रमोशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए बताया गया कि भारतीय वन सेवा के कार्यरत सात प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को विचारण क्षेत्र में रखने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की पिछले साल बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति थी।








16 अप्रैल 2009 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में और उपलब्ध सेवा अभिलेख व दिए गए मापदंड के आधार पर समग्र रूप से मूल्यांकन के उपरांत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्केल लेबल 16 में कार्यरत् सात अधिकारियों में से वी. श्रीनिवास राव भारतीय वन सेवा (1990) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के पद एवं शीर्षस्थ वेतनमान छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा प्रदाय किया गया था। इसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि राव न सिर्फ जूनियर हैं, बल्कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। साथ ही कुछ रिकवरी आदेश भी किए गए हैं। इसलिए उनका प्रमोशन उचित नहीं है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.