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High Court: बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, सहायक शिक्षक के लिए नहीं होंगे पात्र

 


बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले में सहायक शिक्षक पद पर बीएड डिग्रीधारकों को अपात्र और नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित किया था। कोर्ट ने केवल डीएड डिप्लोमा धारकों को ही इस पद के योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने बीएड डिग्री धारियों ने सुप्रीम कोर्ट मे रिव्यू याचिका दायर की थी।







बीएड डिग्रीधारी देवेश शर्मा की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया। अब बीएड डिग्री धारियों के सहायक शिक्षक पद मे शामिल होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में भी शिक्षक भर्ती 2023 मे यह विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है की 11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड डिग्री वालों को अपॉइंटमेंट नही दिया जा सकता। छत्तीसगढ़ देश मे केवल इकलौता राज्य है जहां बीएड के सारे अपॉइंटमेंट 11 अगस्त के बाद के हैं।





 सहायक शिक्षक पद के लिए विभाग द्वारा पहला नियुक्ति पत्र 20 सितंबर 2023 के बाद दिया गया है। डिप्लोमाधारियों का कहना है कि सहायक शिक्षक पद पर केवल डिप्लोमा वालों का अधिकार है। इसमें बीएड वाले अवैध रूप से नौकरी कर रहे है उन्हे हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को 6 सप्ताह के भीतर बाहर करने का ऑर्डर दिया था। 







हालांकि अबतक राज्य सरकार द्वारा इसका पालन न करने पर सहायक शिक्षक मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है।

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