बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जनपद अध्यक्ष नवागढ़ को पद से हटाने के लिए बेमेतरा कलेक्टर द्वारा दिए गये आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की है। कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं।
अंजलि मार्कण्डेय बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष व् अन्य ने कुछ आरोप लगाये थे। इन आरोपों के आधार पर जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ पहले याचिकाकर्ता ने कमिश्नर दुर्ग को आवेदन दिया।
इस पर प्रतिकूल आदेश आने पर अधिवक्ता शैलेन्द्र बाजपेयी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। याचिका में बताया गया कि, याचिकाकर्ता को नोटिस की प्रति ही नहीं दी गई जिसमें लगे हुए आरोपों का उल्लेख किया गया था। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद कलेक्टर को नोटिस जारी कर उनके आदेश पर रोक लगा दी।