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High Court: देशी- विदेशी शराब परिवहन के टेंडर में गड़बड़ी, स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को नोटिस

 



बिलासपुर। देशी और विदेशी मदिरा परिवहन के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, साईं राम इंटरप्राइजेस और साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है|


छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 16 फरवरी 2024 को देशी और विदेशी मदिरा गोडाउन से राज्य के विभिन्न रिटेल दुकानों तक पहुंचाने के लिए निविदा जारी की गई थी| निविदा के अनुसार राज्य को 12 जोन में बांटा गया था, साथ ही निविदा की शर्तों में ये बताया गया था एक आवेदक अलग अलग जोन में भाग ले सकता है परंतु अधिकतम 2 जोन में ही चयन के लिए पात्र है। इसके साथ ही निविदा की शर्तों के अनुसार अगर एक ही परिवार के दो लोग अलग अलग रूप से निविदा में भाग लेते हैं, तो उन सभी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।










 याचिकाकर्ता, सिंह एंड कंपनी द्वारा प्रोपराइटर रणधीर कुमार सिंह ने तीन जोन, जोन 1(रायपुर), जोन 4(उत्तर बस्तर कांकेर, कोंडागांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद व नारायणपुर) व जोन 6 (धमतरी, बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा) की टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया था। निजी प्रतिवादी साई राम एंटरप्राइज ने भी जोन 1, जोन 4 व जोन 6 की निविदा में भाग लिया। वहीं साई उद्योग द्वारा जोन 5(बिलासपुर) में भाग लिया गया। दोनों निजी प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं, और इसी कारण मार्केटिंग कॉर्पोरेशन द्वारा साई उद्योग का आवेदन निरस्त कर दिया गया। परंतु साई राम एंटरप्राइज को विधि विरुद्ध जोन 1 व जोन 6 की निविदा अवॉर्ड कर दी गई।









याचिकाकर्ता जो कि जोन 1 व जोन 6 में दूसरे स्थान का पात्र आवेदक था, प्रतिवादी मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के इस निर्णय के कारण निविदा से वंचित रह गया। इस पर सिंह एंड कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और निविदा आवंटन में हुई गड़बड़ी और गलत तरीके से अपात्र कंपनी के पक्ष में जारी निविदा के आदेश को निरस्त करने की मांग की।







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