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High Court : प्रदेश में 60 हजार से अधिक स्पेशल बच्चे, शिक्षक सिर्फ 888, कोर्ट ने मांगा जवाब






बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्पेशल चाइल्ड के लिए आरसीआई ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती पर स्कूल शिक्षा सचिव से 6 सप्ताह में शपथपत्र पर जवाब मांगा था। बुधवार को हुई सुनवाई में यह प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कोर्ट ने मामले की सुनवाई फिर से 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।







आरसीआई ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों में सरकार स्पेशल एजुकेटर नियुक्त नहीं कर रही है। प्रदेश में 60 हजार से ज्यादा विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 888 विशेष शिक्षक ही हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आज लगभग हजारों विशेष शिक्षकों की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से इसकी कम्पलाएंस रिपोर्ट भी मंगाई थी। इस निर्णय के 2 साल बाद भी छत्तीसगढ़ शासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया। 






इस वजह से यह बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं जिसका उल्लेख राइट टू एजुकेशन एक्ट में किया गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सुनवाई के बाद शासन से पूछा कि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सरकार ने कहां तक अमल किया है। इसके साथ ही शिक्षा सचिव को शपथपत्र पर जवाब देने कहा है।










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