बिलासपुर। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को वेतनमान का लाभ शासन ने प्रदान कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका निराकृत कर दी।पुलिस कर्मियों (कार्यपालिक) शाखा एवं होम गार्ड के कर्मचारियों को चौधरी कमीशन द्वारा निर्धारित वेतनमान नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पुलिसकर्मी दीपक राठौर व अन्य ने अधिवक्ता राजेश रोशन सिंह के माध्यम से यह याचिका दायर की थी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने वर्ष 2023 में अभ्यावेदन के निराकरण के निर्देश के साथ याचिका निराकृत की थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त अभ्यावेदन के निर्देश का पालन करते हुए पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किये जाने का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन देने के लगभग ग्यारह माह व्यतीत हो जाने के बाद भी जब याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त लाभ नहीं मिला तो इन लोगों ने वर्ष 2024 में हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की।
सुनवाई के बाद जस्टिस एनके. चन्द्रवंशी ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने उपरोक्त रिट पिटीशन के निर्देश का पालन करते हुए याचिकाकर्ताओं को चौधरी कमीशन के अनुसार पुनिरीक्षित वेतन का लाभ प्रदान किया है। यह जानकारी आने पर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका निराकृत कर दी।