बिलासपुर। बिना भूमि अधिग्रहण किये किसान की जमीन पर सड़क निर्माण करने और कोर्ट के आदेश के बाद भी मुआवजा नहीं देने पर जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर यशवंत कुमार सहित जितेंद्र शुक्ला, भू अर्जन अधिकारी करुण डहरिया व कार्यपालन अभियंता आरके चंद्रा के विरुद्ध अवमानना का आरोप तय किया गया है। कोर्ट ने चारों को 21 अगस्त 2024 को जवाब देने के लिए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
जांजगीर केरा रोड निवासी कमलेश सिंह की ग्राम कोसा में खसरा नंबर 108/1 में जमीन है। उक्त जमीन पर बिना भूमि अधिग्रहण किये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कर दिया गया। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर विधिवत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कर मुआवजा दिए जाने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने 2021 में कलेक्टर जांजगीर को याचिकाकर्ता को 6 माह के अंदर मुआवजा देने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए अवमानना याचिका प्रस्तुत की। कोर्ट ने अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट होने पर इनके विरुद्ध अवमानना का चार्ज फ्रेम किया है।