बिलासपुर। कलेक्टर का शपथपत्र आने के बाद हाईकोर्ट ने करही कछार, बेलगहना रोड पर रेत उत्खनन से नदी के पुल को नुकसान पहुँचने के मामले में दायर जनहित याचिका निराकृत कर दी।
बिलासपुर जिले के तहत ग्राम करही कछार से बेलगहना सडक पर अरपा नदी पर एक पुल बनाया गया है । नदी के किनारे रेत खनन में लगे हुए ट्रैक्टर इस पुल के ठीक नीचे स्थित पायों के आसपास भी खनन करते रहे हैं। लंबे समय तक यह सिलसिला जारी रहने से पाए क्षतिग्रस्त हो गये हैं। स्थानीय निवासी निरतू राम पटेल व अन्य ने कलेक्टर बिलासपुर को कई बार अभ्यावेदन दिया। इस पर कार्रवाई न होने पर जनहित याचिका दायर की गई।
इस मामले में सुनवाई लम्बे समय से चल रही थी। गुरुवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कलेक्टर अवनीश शरण ने कोर्ट के निर्देशानुसार अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि, इस समस्या का पूर्ण समाधान कर लिया गया है, अब पुल को किसी तरह का खतरा नहीं है। यह जवाब आने के बाद चीफ जस्टिस रमेशसिन्हा ने यह याचिका डिस्पोज ऑफ़ कर दी।