बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन में चूक का हवाला देते हुए, देशी शराब अवैध रूप से रखने के दोषी पाई गई एक महिला को बरी कर दिया है।
क्रिमिनल रिवीजन नंबर 479 ऑफ 2011 में, 45 वर्षीय सन्नो, जो बस्तर जिले के पालोरा गांव की निवासी हैं, ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(a) के तहत अपनी सजा को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने उन्हें 3 लीटर देशी महुआ शराब रखने के आरोप में दोषी ठहराया था और तीन महीने के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अपील करने
पर, सजा को घटाकर एक महीना कर दिया गया, लेकिन दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।
न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल ने 1 जुलाई 2024 को फैसला सुनाते हुए, सन्नो को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई कमियों को उजागर किया: 1. जब्ती मेमो में असंगतियाँ: एफआईआर दर्ज होने से पहले ही जब्ती मेमो में अपराध संख्या का उल्लेख था
जिससे दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न हुआ। 2. उचित सीलिंग का अभाव: जब्त की गई शराब को ठीक से
सील नहीं किया गया था, और जब्ती मेमो पर कोई नमूना सील नहीं लगाई गई थी। 3. रासायनिक विश्लेषण में देरी: जब्ती के 10 दिन बाद शराब को परीक्षा के लिए भेजा गया, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। 4. धारा 57(a) का पालन न होना: अभियोजन पक्ष आबकारी अधिनियम के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के पालन को साबित करने में विफल रहा। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विसंगतियाँ पाईं, जिनमें से कुछ अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रहे।
अदालत ने जोर देकर कहा कि ये खामियाँ सामूहिक रूप से अभियोजन पक्ष के मामले पर उचित संदेह पैदा करती हैं।