बिलासपुर । जमीन पर जबरन कब्ज़ा करने के मामले में सिविल कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए डीजीपी को नोटिस जारी कर शपथपत्र पर जवाब माँगा है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
बिलासपुर सरकंडा में प्रेम कुमार बक्षी की जमीन है। इस जमीन पर कुछ निजी लोग जबरन कब्जा कर रहे थे। प्रेमकुमार ने पुलिस में इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे परेशान होकर प्रेमकुमार ने सिविल कोर्ट की शरण ली। यहाँ धारा 156 (3 ) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 23 नवंबर 2022 को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश सबंधित पुलिस स्टेशन को दिया। इसके साथ ही इस थाने से रिपोर्ट भी मंगाई गई। इसके बावजूद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो याचिकाकर्ता ने एडवोकेट अमन पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में क्रिमिनल रिट पिटीशन लगाई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और बीडी गुरु की डीबी में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को व्यक्तिगत शपथपत्र पर यह बताने का निर्देश दिया कि सबंधित जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत की। अधिकारी से स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।