बिलासपुर। बिलासपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बसों के मनमाने किराए पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और परिवहन विभाग को शपथपत्र के साथ जवाब देने कहा है। कोर्ट ने सभी रूट के बस किराए की जानकारी, बसों में सुविधा, डिस्प्ले बोर्ड आदि की व्यवस्था है या नहीं यह बताने को कहा है। प्रकरण की अगली सुनवाई सितंबर में रखी गई है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली और सिटी बस शुरू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने ई सिटी बस शहरों में शुरू करने के साथ ही बसों के परिचालन व्यवस्था में सुधार की जरूरत भी बताई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बस संचालक मनमाना और दोगुना-तिगुना तक किराया वसूल रहे हैं।शासन और परिवहन विभाग का इस पर नियंत्रण नहीं है, न ही किराया निर्धारण किया गया है।