Bilaspur. बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर तखतपुर तहसील के ग्राम नगोई में प्राकृतिक नाले को पाटकर जलबहाव बाधित करने और भवन निर्माण को ढहा दिया गया। अवैध कब्जा धारी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अवैध कब्जा हटा दिए जाने से प्राकृतिक जल बहाव पूर्व की तरह बहाल हो गई है।
एसडीएम तखतपुर डॉ. ज्योति पटेल ने बताया कि ग्राम नगोई तहसील तखतपुर में लता अग्रवाल पति पंकज अग्रवाल द्वारा ग्राम में प्राकृतिक जल बहाव व नाले को पाटकर बाउंड्रीवाल व कमरे का निर्माण कर राईस मिल विकसित किया जा रहा था। उन्होंने तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
तहसीलदार तखतपुर श्री सोनू अग्रवाल द्वारा बेदखली आदेश जारी किया गया तथा 7 अगस्त को मौके पर उपस्थित होकर जेसीबी से निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। लता अग्रवाल द्वारा अपनी भूमि से लगी लगभग 1एकड़ भूमि पर मुरुम पाट दी गई थी। इस हेतु लगभग 50 लाख की लागत भूमि स्वामी को आई थी। उक्त पाटी गई मुरूम को हाइवा व जेसीबी की मदद से हटाकर प्राकृतिक पानी के बहाव को पुनः पूर्व स्वरूप में लाया गया। लता अग्रवाल पर उक्त कृत्य के लिए 10000/- शास्ति भी अधिरोपित की गई।