बिलासपुर। मिशन अस्पताल के अधिग्रहण मामले में ज़िला प्रशासन की कार्रवाई पर अस्पताल प्रशासन की अपील पर संभागायुक्त ने रोक लगा दी है। अस्पताल प्रबंधन की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 26 अगस्त तक परिसर खाली करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए थे।
हाईकोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन की याचिका खारिज करते गए संभाग आयुक्त (कमिश्नर) बिलासपुर के न्यायालय में अपील दायर करने का आदेश जारी किया था। अस्पताल प्रबंधन ने 20 अगस्त 2024 को संभाग आयुक्त कोर्ट के समक्ष अपील प्रस्तुत की। इसी बीच न्यायालय तहसीलदार नजूल ने एक आदेश जारी कर 26 अगस्त तक मिशन अस्पताल प्रशासन को परिसर ख़ाली कर सौंपने कहा था। आयुक्त ने शुक्रवार को यह प्रकरण सुना और आगामी सुनवाई 27 अगस्त तक प्रशासन की कार्रवाई पर रोक जारी रखने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद अस्पताल परिसर खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। गुरुवार को डायरेक्टर रमन जोगी ने प्रशासन को पत्र लिखकर पूरा परिसर सौंपने और स्वयं भी अपने आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी थी। हालांकि जिला प्रशासन ने 26 अगस्त तक अस्पताल प्रबंधन को ही जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए थे।