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High Court: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सलमा सुल्ताना हत्याकांड के आरोपी मधुर साहू को जमानत

 



Bilaspur. हाईकोर्ट ने कोरबा के चर्चित सलमा सुल्ताना हत्याकांड के आरोपी मधुर साहू को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद पेश किए गए साक्ष्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त नहीं होने पर जमानत दी. दरसअल, कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र की रहने वाली न्यूज एंकर सलमा सुल्तान रहस्यमयी ढंग से 2018 में लापता हुई थी. इसके 2 महीने बाद सलमा के परिजनों ने कुसमुंडा पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस की जांच और तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया था.घटना को पूरे 5 साल गुजर गए, लेकिन सलमा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसी बीच सलमा के फ्रेंड और जिम संचालक बिलासपुर के रहने वाले  मधुर साहू के साथ सलमा के प्रेम संबंध की जानकारी पुलिस को मिली

पुलिस को पता चला कि मधुर बिलासपुर से आकर कोरबा में जिम चला रहा था. साथ ही उसकी जान पहचान सलमा से भी थी. इसके बाद पुलिस ने मधुर की नौकरानी से पूछताछ की तो उसने  पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाते हुए बताया कि सलमा की हत्या 2018 में की गई थी. इस हत्याकांड में सलमा का दोस्त जिम संचालक सहित कुछ जूसरे युवक भी शामिल थे. पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लिया।फिर कड़ाई से पूछताछ में संदेहियों ने सलमा की हत्या कर उसके शव को कोरबा-दर्री मार्ग पर स्थित भवानी मंदिर के पास दफनाने की बात कबूल की थी. घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी जिम संचालक फरार हो गया था. जून महीने में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि जिस जगह पर सलमा को दफनाया गया अब उस जगह पर फोरलेन सड़क बन गई है. पुलिस ने शव निकालने के लिए कोर्ट से परमिशन लिया.  फिर खुदाई कर कंकाल को निकालकर DNA के लिए भेजा गया था। कोर्ट में आरोपी मधुर साहू के वकील देवर्षि ठाकुर ने डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि उसके आवेदक मधुर साहू को अपराध में झूठा फंसाया गया. उनका कहना है कि कोरबा पुलिस ने आरोप पत्र के साथ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दाखिल की. जिसमें 13 में से केवल 1 एसटीआर ही मेल खा रहा है।

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