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Breaking : नक्सलियों के मामले में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश-गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी, हत्या के मामले में 5 नक्सलियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार



बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नक्सलियों द्वारा किए हत्याकांड के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगे के अपराध का दोषी है, भले ही उसने स्वयं बल या हिंसा का प्रयोग ना किया हो। कोर्ट ने कहा है कि उस सभा में उपस्थित ऐसे सदस्य को पता था कि कोई अपराध किया जा सकता है। इसलिए उस सभा का प्रत्येक सदस्य गैरकानूनी सभा द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पांच नक्सलियों की याचिका खारिज करते हुए आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है।



शिकायतकर्ता रवीन्द्र फरसा ग्राम पंचायत हिंगम का सरपंच था। 24 नवंबर 2018 की शाम को क्षेत्र समिति शाभैरमगढ़ क्षेत्र के 60 से 70 प्रतिबंधित माओवादी जो हथियारों से लैस और वर्दीधारी थे सरपंच के घर पहुंचे और अपहरण कर लिया। इसके साथ ही उसके छोटे भाई दीपक फरसा और उसके पिता महरू फरसा को भी साथ ले गए। अगले दिन 25 नवंबर को दीपक फरसा की हत्या कर दी गई। हालांकि पिता महरू को घायल कर छोड़ दिया। 27 नवंबर 2018 को रवीन्द्र फरसा की ओर से इसकी रिपोर्ट थाना जांगला, जिला-बीजापुर, में दर्ज कराई गई।





इस मामले में हिरमा फरसा, जग्गू फरसा, बोटी बेको, मंगलू फरसा, जिला पोयामी के खिलाफ हत्या और दूसरे मामलों में अपराध दर्ज किया गया था।विशेष न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम/अनुसूचित अपराध) राजस्व जिला सुकमा एवं बीजापुर ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में आरोपियों ने अपील की थी। इस अपील में कहा गया कि इस घटना में वे शामिल नहीं थे और उन्हें गलत तरीके से पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया है। 





सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि आरोपियों ने घटना से पहले गांव में सभा की थी। इसके साथ ही सभा का उद्देश्य शुरू से ही गैरकानूनी था और आरोपी व्यक्ति उस गैरकानूनी सभा के सदस्य थे। साथ ही घातक हथियारों से लैस थे। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी इस हत्या में रही है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम/अनुसूचित अपराध) के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है।

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