Raipur. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को 25 अगस्त से 50 फीसदी रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा छूट को समाप्त कर दिया गया है। जारी आदेश के बाद दोपहिया और तीन पहिया से लेकर कार की कीमत 3 हजार से 40 हजार रुपए मंहगी हो जाएगी। यह राशि खरीदार को वाहन की कीमत के साथ रोड टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ईवी पॉलिसी ( EV Subsidy policy ) के तहत 25 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2024 तक रोड टैक्स नहीं देना पड़ता था।
इसकी अवधि समाप्त होने के बाद नए आदेश के तहत 25 अगस्त 2024 से 24 अगस्त 2026 तक दोपहिया खरीदी करने पर 4 फीसदी और कार खरीदने पर 5 फीसदी रोड टैक्स देना पडे़गा। इसके बाद 25 अगस्त 2026 से 24 अगस्त 2027 तक केवल 25 फीसदी की छूट मिलेगी।