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मिशन अस्पताल परिसर में कब्जे की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे तोड़े, परिसर में बैनर और घेरा लगाया, अब अपराध दर्ज

 



बिलासपुर। मिशन अस्पताल मामले में जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर नितिन लारेन्स, जयदीप राबिन्सन और अन्य के खिलाफ सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। मामला कमिश्नर कोर्ट में लंबित होने के दौरान ही उक्त लोगों ने अस्पताल परिसर में कब्जा करने का प्रयास करते अपने नाम से बोर्ड और घेरा लगाया था।


 राजस्व निरीक्षक मयंकमणि दुबे की रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त को नजूल प्रशासन को जानकारी मिली कि नितिन लारेन्स और जयदीप राबिन्सन अपने साथियों के साथ स्थगन आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए मिशन अस्पताल में प्रवेश कर तोड़फोड़ और अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रहे हैं। आरआई मयंकमणि ने मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति को ना केवल देखा बल्कि वीडियो भी बनाया। इसके बाद सिविल लाइन थाना पहुंचकर उन्होंने लिखित शिकायत की। दुबे ने बताया कि कैम्पस में नितिन लारेन्स, जयदीप राबिन्सन और अन्य लोग सीसीटीवी कैमरों के तार को खींचकर तोड रहे है। अनाधिकृत रूप से कैम्पस पर कब्जा के उद्देश्य से बोर्ड लगा रहे हैं। मयंक मणि ने अपनी शिकायत में बताया कि सभागायुक्त ने नजूल शीट नम्बर 14 प्लाट नम्बर 21/1 की 12 एकड़ जमीन पर स्थगन आदेश दिया है। स्थगन आदेश के तहत भूमि पर किसी प्रकार की गतिविधियों के संचालन या निर्माण पर प्रतिबंध है।





परिसर में निगम ने लगाए सीसीटीवी कैमरे


मिशन अस्पताल परिसर में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए राजस्व विभाग ने नगर निगम के माध्यम से अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगाया है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से सूचना बोर्ड भी लगाया है, जिसमें अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की अवैधानिक और कोर्ट के आदेश के विरुद्ध गतिविधि पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जानकारी के अनुसार 28 अगस्त की देर रात्रि करीब एक बजे के आसपास सीसीटीवी तार को तोड़ा गया है।




नजूल अधिकारी की शिकायत पर अपराध दर्ज


नजूल अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने नितिन लारेन्स, जयदीप राबिन्सन और अन्य के खिलाफ कब्जा के उद्देश्य से बोर्ड लगाने और सीसीटीवी कैमरे का तार तोडने का जुर्म दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ  पुलिस ने बीएनएस की धारा 324, 329 और 3(5 ) का अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि मिशन अस्पताल प्रबंधन की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 26 अगस्त तक परिसर खाली करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए थे। अस्पताल प्रबंधन ने 20 अगस्त 2024 को संभाग आयुक्त कोर्ट के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त ने परिसर में किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 10 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की थी

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