बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम के अधीक्षण अभियंता राजकुमार मिश्रा के प्रमोशन को सही पाया है। उनके प्रमोशन को चुनौती देते हुए निगम के ही इंजीनियर गोपाल ठाकुर, अनुपम तिवारी, फरीद कुरैशी सहित अन्य ने याचिका दायर की थी। इनकी याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका में कहा गया था कि राजकुमार मिश्रा की पहली नियुक्ति 1985 में उपयंत्री के तौर पर बिलासपुर नगर निगम में हुई।
. 1997 में उन्हें सहायक यंत्री के पद पर प्रमोशन दिया जाना था लेकिन शासन ने पद खाली नहीं की बात कहते हुए इसे रोक दिया। इसके खिलाफ राजकुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में अपील की। नोटिस के बाद शासन की ओर से कहा गया कि सिर्फ एक आरक्षित पद खाली है, उसमें सामान्य वर्ग को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राजकुमार मिश्रा के सहायक यंत्री के पद पर प्रमोशन को सही माना था।
शासन ने भी इस मामले में आदेश जारी कर दिया। इस प्रमोशन के बाद निगम के इंजीनियरों इंजीनियरों गोपाल ठाकूर, अनुपम तिवारी, फरीद कुरैशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें इस प्रमोशन को गलत ठहराया गया और निरस्त करने की मांग की गई। अब बुधवार को हाईकोर्ट ने इस प्रमोशन को सही मानते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं हैं।