copyright

1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेन नॉर्मल नंबर बिना जीरो के चलेंगे, बिलासपुर डिवीजन के डीआरएम ने हाई कोर्ट के निर्देश पर दाखिल शपथ पत्र में जानकारी दी

 




बिलासपुर. 3 सितंबर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के डीआरएम ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने शपथ पत्र में इस बात की जानकारी दी है कि पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों को जिन्हें 1 जुलाई 2024 से सामान्य ट्रेन के रूप में चलना था टाइम टेबल ना छाप पाने के कारण अब एक जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलेंगे ।







डीआरएम के शपथ पत्र में यह बताया गया कि भले ही मेमू लोकल आदि स्पेशल ट्रेन के रूप में चलें उनमें स्पेशल ट्रेन का चार्ज नहीं वसूला जाएगा। 


हाई कोर्ट में आज चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की खंडपीठ में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव कि उस जनहित याचिका की सुनवाई हुई जिसमें कोविड के बाद से रेलों के अव्यवस्थित चलने और पैसेंजर गाड़ियों के बदले स्पेशल गाड़ियां चलाने तथा लेट लतीफी आदि को मुद्दा बनाया गया था। 







20 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने यह जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलने का आदेश हो चुका है इस पर याचिका करता की ओर से यह दावा किया गया था कि अभी भी पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेन स्पेशल के रूप में सामने जीरो लगा कर चल रहे हैं ।

क्योंकि रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेनों के संबंध में कोई समयबद्धता रिपोर्ट नहीं भेजी जाती इसलिए रेलवे का ऑपरेटिव विभाग स्पेशल के रूप में चल रही मेमू लोकल आदि ट्रेनों को आउटरों पर लंबे समय तक खड़ा रख देता है और यात्रियों को परेशानी होती है इसके अलावा इन स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने के लिए भी कोई उच्च स्तरीय अप्रूवल नहीं लगता। 


इस स्थिति को जानकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बिलासपुर के डीआरएम को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे। 

आज इस शपथ पत्र के माध्यम से रेलवे के द्वारा बताया गया कि इस साल का टाइम टेबल ना छाप पाने के कारण यह पैसेंजर और लोकल ट्रेन अभी भी स्पेशल के रूप में चल रही हैं और इन्हें 1 जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा याचिका करता की ओर से यह तर्क दिया गया कि टाइम टेबल छपने से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह ट्रेनिंग सामान्य ट्रेनों के रूप में अभी भी चलाई जा सकती है।


हालांकि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 1 जनवरी को ज्यादा लंबा समय न मानते हुए यह कहा कि 1 जनवरी से अगर आप इसे सामान्य कर रहे हैं तो हम आज के आदेश में इसे पूरा अंकित कर देते हैं।


आज के आदेश में शपथ पत्र के पूर्ण अंश आज के आदेश में अंकित कर दिए गए है और अब रेलवे 1 जनवरी से पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों को रेगुलर ट्रेन के रूप में चलने के लिए बाध्य है। आज के आदेश में रेलवे के कथन कि इन ट्रेनों में किराया अब स्पेशल सर चार्ज नहीं लग रहा है भी अंकित कर दिया गया है।


आज हाई कोर्ट को याचिका करता की ओर से इस बात की जानकारी दी गई की रेलवे के द्वारा रायपुर गेवरा रोड रायपुर के मध्य चलने वाली 08745 और 08746 मेमू लोकल को गत 9 महीने से रद्द कर दिया गया है। इस पर भी हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश लेकर परिचालन की बात कही ।


आज यह जनहित याचिका, याचिका करता को इस छूठ के साथ कि भविष्य में कोई जन समस्या होने पर वह पुनः याचिका दाखिल कर सकते हैं, निराकृत कर दी गई है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.